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वाराणसी कोरोना का ग्राफ नीचे आने के साथ कई नियमो में दी जा रही ढिलाई , जानिए अब कहाँ – कहाँ मिला छूट

प्रतिबन्धों की अवहेलना पर महामारी अधिनियम एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम की सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्यवाही

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शासन द्वारा कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत कतिपय छूट प्रदान किये जाने के परिपेक्ष्य में जनपद में भी कतिपय आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार वाराणसी में 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी हैं या टी0वी0, हृदय से सम्बन्धित रोग या अन्य किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं या जो पूर्व में कोरोना से संकमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का बिना किसी आकस्मिकता के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है।जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों/प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने धार्मिक स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करें, ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड हेतु स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रभारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज विशेष रूप से लोगों की लाईन लगाकर प्रवेश/निकास सुनिश्चित करायेंगे तथा लोगों के बैठने के स्थान पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाया जाना सुनिश्चित कराएंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन- 2022 के दृष्टिगत सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा, राजनैतिक दलों की इनडोर एवं आउटडोर मीटिंग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार की जायेगी। ऑटो रिक्सा/ई-रिक्शा में 04 सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा। इसका सख्ती से अनुपालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा कराया जायेगा। जनपद के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मार्केट कमेटी यह सुनिश्चित कराएंगे कि उनके सभी दुकानदार, दुकान
के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहन के रहें। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में कोई सामग्री क्रय-विक्रय नहीं की जायेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाये, ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे। दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नही तो सामान नहीं का अनुपालन
कराने हेतु व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित किया जाये। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों एवं धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों में अनिवार्य रूप से होगी एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग
की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। जनपद के समस्त जिम खुले रहेंगे एवं स्वीमिंग पुल/वाटर पार्क पूर्व की भॉति बन्द रहेंगे। रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जायेगी। नर्सरी/कक्षा-1 से लेकर समस्त शैक्षणिक संस्थान कोरोना गाइडलाइन्स यथा-मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय-समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 14 फरवरी से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे। जनपद के समस्त सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किये जायें। 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों/9वीं की कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों का टीकाकरण तेजी से हो, इसके लिए टीकाकरण के उद्देश्य से ऐसे छात्रों को टीकाकरण केन्द्रों पर जाने हेतु अनुमति होगी। साथ ही टीकाकरण के अगले दिन इन्हें अनिवार्यतः अवकाश उक्त विद्यालय द्वारा दिया जायेगा। जिस विद्यालय का जिस दिन टीकाकरण है, उसकी कक्षा भी संचालित नहीं होगी। जनपद में रात्रि कालीन कर्फयू रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू रहेगा।शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। इसकी अनुमति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से प्राप्त की जायेगी। यह अनुमति जारी करने के लिए सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। इसकी अनुमति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से प्राप्त की जायेगी। यह अनुमति जारी करने के लिए सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम- 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक आयोजन की अनुमति सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर अथवा आचार संहिता के प्रभारी अपर जिलाधिकारी कार्यालय से ली जायेगी। जनपद के समस्त होटल एवं लॉज प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा भी अनिवार्यतः कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जायेगा। यदि उनके होटल/लॉज में ठहरे किसी भी गेस्ट में कोविड के लक्षण पाये जाते हैं तो उनके द्वारा निकटतम अस्पताल अथवा काशी इन्टीग्रेटेड कमाण्ड सेन्टर में संचालित लैण्ड लाईन नम्बर (0542-2221937, 0542-2221941, 0542-2221942, 0542-2221944, 0542-2720005) तथा हेल्प लाईन नम्बर-1077 पर तत्काल सूचना कराई जाये। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। आदेश महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के क्रम में जारी किया हैं। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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