
वाराणसी। वर्तमान में केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्री, सांसद/विधायक, एम0एल0सी0 या दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको (यूनियन एवं राज्य सरकार द्वारा) सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त हो, वे गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।मतगणना हाल में कोई भी शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, माचिस, कोई ज्वलनशील एवं तरल पदार्थ कलकुलेटर आदि ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।कोई भी पार्टी/दल द्वारा विजय जुलुस का आयोजन नहीं किया जायेगा।प्रेक्षकगण, रिटर्निग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर, अन्य अधिकारीगण, गणना कर्मचारी, अन्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी (जिनकी ड्यूटी गणना में किसी भी प्रयोजन में लगी हुई है) तथा वह पत्रकारगण, जिनके पास सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी पास होगा, गाजीपुर रोड स्थित पहड़िया मण्डी के मुख्य द्वार से प्रवेश करके गणना परिसर तक पहुंचेगें।प्रत्याशीगण, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ताओं के प्रवेश हेतु दौलतपुर रोड स्थित आई0बी0 के कार्यालय भवन के बगल से आने वाले रोड से वेयर हाउस हाल तक पहुंचने की व्यवस्था की गयी है, इसी रास्ते से उम्मीदवार व उनके गणना
अभिकर्ता वेयर हाउस हाल में प्रवेश करके गणना पण्डाल तक पहुंच सकेंगे। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के अन्तर्गत गणना अभिकर्ता जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, के रूप में उसे फार्म-18 नियम-52 (2) के तहत अभ्यर्थी/प्रत्याशी या उसके इलेक्शन एजेण्ट द्वारा गणना एजेण्ट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्री, सांसद/विधायक, एम0एल0सी0 या दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको (यूनियन एवं राज्य सरकार द्वारा) सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त हो, वे गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। आर०पी० एक्ट 1951 की धारा 134ए के अन्तर्गत कोई सरकारी सेवकों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति नहीं
की जा सकती है। ऐसा करने पर उसे 03 माह से ज्यादा जेल की सजा हो सकती है।उन्होंने बताया कि गणना अभिकर्ता को निर्वाचनों का संचालन नियम 1951 की धारा 128 के तहत गणना से सम्बन्धित समस्त कार्य प्रणाली एवं कार्यों की गोपनीयता रखनी होगी एवं गोपनीयता बनाये रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिये प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिये संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा। ऐसा करने पर उसे तीन माह से ज्यादा जेल की सजा हो सकती है। अभ्यर्थी/प्रत्याशी द्वारा अपने गणना अभिकर्ता को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र दोनों एक साथ रिटर्निंग आफिसर को गणना के 01 घंटा पूर्व देना होगा। एक घंटा के बाद दिया गया नियुक्ति पत्र स्वीकार नहीं होगा। किसी भी गणना अभिकर्ता को मतगणना हाल में प्रवेश करते समय आर0ओ0 उसकी जांच करने के लिये अधिकृत है। यदि गणना अभिकर्ता द्वारा आर0ओ0 के आदेश पालन नहीं करता है तो मतगणना हाल से बाहर निकाला जा सकता है।मतगणना अभिकर्ता अपने निर्धारित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित टेबुल के समक्ष निर्धारित कुर्सी पर बैठेंगे। किसी भी दशा में मतगणना को बाधित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि कोई आपत्ति होती है तो मतगणना सुपरवाइजर को अवगत करायेंगे।
मतगणना हाल में कोई भी शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, माचिस, कोई ज्वलनशील एवं तरल पदार्थ कलकुलेटर आदि ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। गणना अभिकर्ता मतगणना हाल में धूम्रपान नहीं कर सकता है। प्रेक्षकगण, रिटर्निग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर, अन्य अधिकारीगण, गणना कर्मचारी, अन्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी (जिनकी ड्यूटी गणना में किसी भी प्रयोजन में लगी हुई है) तथा वह पत्रकारगण, जिनके पास सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी पास होगा, गाजीपुर रोड स्थित पहड़िया मण्डी के मुख्य द्वार से प्रवेश करके गणना परिसर तक पहुंचेगें। प्रत्याशीगण, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ताओं के प्रवेश हेतु दौलतपुर रोड स्थित आई0बी0 के कार्यालय भवन के बगल से आने वाले रोड से वेयर हाउस हाल तक पहुंचने की व्यवस्था की गयी है। इसी रास्ते से उम्मीदवार व उनके गणनाअभिकर्ता वेयर हाउस हाल में प्रवेश करके गणना पण्डाल तक पहुंच सकेंगे। प्रत्येक विधान सभा में 14 टेबुल पर ई०पी०एम0, 02 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गणना की जायेगी तथा 01 टेबुल पर ई0टी0पी0बी0 एस0 की स्कैनिंग की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक विधान सभा में 17 टेबुल व 01 आर0ओ0 टेबुल कुल 18 टेबुल का प्रयोग मतगणना कार्य हेतु किया जायेगा।एक प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि द्वारा 18 मतगणना एजेण्ट, 02 रिलिवर तथा 02 व्यक्ति खान-पान हेतु मतगणना कार्य में लगाया जायेगा। इस प्रकार कुल 22 मतगणना पास रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी किया जायेगा। कोई भी पार्टी/दल द्वारा विजय जुलुस का आयोजन नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों द्वारा जनपद में सी0आर0 पी0सी0 की धारा 144 के अन्तर्गत लागू अन्य प्राविधानों का भी अनुपालन किया जायेगा।